ढींगरा आयोग की रिपोर्ट के बारे मैं बताते हुए अदालत ने बताया की हरयाणा सरकार ने गैरक़ानूनी तरीके से रोबर्ट वाड्रा , जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी की बहन के पति हैं , को किस तरह बिना पैसा लगाये 50.5 करोड़ का मुनाफा कराया ।


ढिंगरा आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद की रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय मैं जाँच के लिए भेजी जा चुकी हैं । सुप्रीम कोर्ट ने ढिंगरा आयोग की रिपोर्ट से संबंधित विवाद का फैसला करने के लिए उच्च न्यायालय को 2 महीने का समय दिया हैं ।


लगभग 400 एकड़ जमीन, जिसका बाजार मूल्य उस समय 4 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से ऊपर था, कुल मिलाकर 1600 करोड़ रुपये , वह सिर्फ 100 करोड़ मैं निर्दोष भूमि मालिकों से आपराधिक षड्यंत्रकारियों द्वारा खरीदा गया था। इस प्रकार, कुछ राजनेता जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे और अधिकारी और उनके एजेंटों ने गांव मानेसर, नौरंगपुर और जिला गुड़गांव के लखनौला के मालिकों को जमीन के स्वामित्व के लिए 1500 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया और खुद गलत तरीके से लाभ प्राप्त किया। "


शीर्ष अदालत ने यह जानने की मांग की हैं की किस  तरीके से बिल्डरों , एजेंटो , राजनेताओं को लाभ पहुंचा गया हैं क्युकी इससे आम लोगो को खाने की समस्या पैदा हो सकती हैं ।

अदालत ने कहा की " वे अधिकारियों से हर एक पैसे वसूंलेंगे और इसे राज्य सरकार तक पहुँचाने की पूरी जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी। "


राज्य भूमि उपयोग के परिवर्तन की अपनी नीति की समीक्षा कर सकता है और भूमि के संबंध में उपनिवेश लाइसेंस दे सकता है जो अधिग्रहण का विषय था, अदालत ने कहा। यह आदेश दिया गया था कि हरियाणा सरकार ने जो सभी जमीन हासिल की थी, वह हुडा सरकार द्वारा लगाए गए सभी भार से मुक्त होनी चाहिए।


सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल्डरों के पक्ष में सभी रिलीज ऑर्डर रद्द कर दिए गए और हुडा सरकार द्वारा जारी किये गए सभी लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया हैं। बिल्डर के पक्ष में बिक्री के कार्य और अन्य समझौतों को भी रद्द कर दिया गया था।


बिल्डर भूमि मालिकों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पैसा वसूल नहीं कर पायेगा और नहीं राज्य सरकार से किसी मुआवजे की उम्मीद कर सकेगा । जिन भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं मिला हैं वो मुआवजा ले सकतें हैं ।