सरकार ने मंगलवार को पूरे भारत में उर्वरक सब्सिडी भुगतान के लिए सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को लागू करने का निर्णय लिया, जिससे किसानों की मदद के लिए उर्वरकों और पोषक तत्वों के इस्तेमाल के बारे में डेटा तैयार किया जा सकेगा ।


अधिकांश राज्यों में उर्वरकों के विभाग ने इस कार्यक्रम को पहले से ही शुरू कर दिया है, जिससे पता चलता है कि लेन-देन के समय मैं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिक से अधिक चार्ज करने मैं गिरावट देखने को मिली हैं । इसके अलावा, ऑफटेक मैं बदलाव देखने को मिला हैं । सब्सिडीयुक्त उर्वरकों के अति प्रयोग और औद्योगिक उपयोग मैं भी गिरावट देखने को मिली हैं । नतीजतन, केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2017-१8 की शुरुआत में किए गए प्रारंभिक अनुमान 64,999 करोड़ रुपये को से 7% कम करेगी ।


हालांकि, उर्वरकों के लिए डीबीटी मॉडल, रसोई गैस मैं इस्तेमाल करने वाले किसानो क लिए थोड़ा अलग हैं क्युकी इसका फायदा किसानो को सीधे बैंक अकाउंट मैं प्राप्त होता हैं । ऐसा इसलिए है क्योंकि किसानों को उर्वरकों पर बड़ी मात्रा में भुगतान करने और प्रतिपूर्ति की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।


आधिकारिक बयान में कहा गया है, "डीबीटी के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दरों पर किसानों को उर्वरकों की बिक्री पर 100% भुगतान करना होगा।" बिक्री के समय, खरीदार के विवरण, मात्रा, आधार संख्या, जमीन के रिकार्ड और मिट्टी के स्वास्थ्य को पॉइंट-ऑफ-सेल मशीन का उपयोग करके पूरी तरह से जांचा जायेगा । सब्सिडी की राशि निर्माता के साथ कुछ दिनों में तय की जाएगी, जो अगले वित्त वर्ष में चौथी तिमाही में सब्सिडी की प्राथमिकता को समाप्त कर देगा।


मंत्रिपरिषद ने 1984 रुपये की अनुमानित लागत पर 2020 तक तीन साल तक यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 2020 तक यूरिया की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।


स्थानीय रूप से उत्पादित और आयातित यूरिया के लिए सब्सिडी वार्षिक उर्वरक सब्सिडी का हिस्सा है, जो फास्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर भी समान खर्च का हिस्सा है। वित्त वर्ष 19 के लिए, सरकार ने कुल उर्वरक सब्सिडी के रूप में 70,0 9 0 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।


देनदारी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण अब देरी को कम करने, नकली लाभार्थियों को हटाने और सब्सिडी को बेहतर लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपने गयी योजनाओ मैं से एक है।


डीबीटी क्या है?

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) में सीधे सरकारी कार्यालयों के माध्यम से प्रदान करने के बजाय सब्सिडी की रकम और अन्य लाभ (हस्तांतरण कहा जाता है) को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना होता है।

ट्रांसफर का मतलब है कि सरकार द्वारा लाभार्थी से बदले में कुछ भी प्राप्त किए बिना भुगतान किया जाता है। सब्सिडी, छात्रवृत्ति स्थानान्तरण के लिए मुख्य उदाहरण हैं।