राज्य के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही के मुताबिक प्रदेश के वह किसान जिन्होंने 31 मई 2016 से पहले बैंकों से कर्ज लिया था और जिनकी कुल देय राशि एक लाख रुपये तक है। उन्हें एक बार फिर से इस योजना का लाभ लेने का अवसर दिया जा रहा है। ऐसे किसान जिन्होंने राज्य की कर्जमाफी योजना के तहत पहले आवेदन नहीं किया हो, वह अब 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।


कृषि मंत्री के अनुसार किसानों की कर्जमाफी योजना से वंचित किसानों के लिए राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये के बजट का भी प्रावधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कर्जमाफी कराने वाले करीब 8,000 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने नियमों के विरुद्व इसका लाभ लिया है, उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही होगी। हालांकि ऐसे किसानों पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।


कर्जमाफी की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने जो मानक तय किए हैं, उसमें करीब 66 लाख किसान ही पात्र पाये गए, इस योजना के तहत पहले तीन चरणों में केवल 34 लाख किसानों को ही राहत मिल पाई है जबकि राज्य के करीब 32 लाख किसान अब भी कर्जमाफी से वंचित रह गए हैं। योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में बीते साल मार्च में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया था।