डॉक्टरों की उड़ान पर अंकुश लगाने के लिए यूपी ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया


उन्होंने कहा, '' नियम के अनुसार, पीजी कोर्स करने वाले सेवा चिकित्सकों को लिखित में देना होगा कि वे अपना कार्यक्रम पूरा होने पर प्राथमिक कैडर में लौटेंगे और 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि अगर वे विफल होते हैं, तो उन्हें राज्य के खजाने को 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।
इस संबंध में नियम अप्रैल 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से तैयार किए गए थे। प्रसाद ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए गुरुवार को एक ताजा आदेश जारी किया। इसी आदेश में यह भी कहा गया है कि पीजी कोर्स को बीच में छोड़ने वाले सेवा-चिकित्सकों को तीन साल के लिए पीजी परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। कैडर में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 8,000 स्वीकृत पदों में से 60% सीटें खाली पड़ी हैं।
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