प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना : किसानों को आधी कीमत पर मिलेंगे ट्रैक्टर

09 Feb 2021 | others
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना : किसानों को आधी कीमत पर मिलेंगे ट्रैक्टर

नए वित्त वर्ष 2020-21 शुरू, समय-समय पर मिलता है योजना का लाभ:-

आधुनिक युग में बिना कृषि उपकरणों के खेती की बात करना भी बेमानी है। केंद्र की मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। अब नया वित्त वर्ष 2020-21 शुरू हो गया है। लेकिन कोरोना के कारण सरकारी योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की योजनाएं फिलहाल ठंडे बस्ते में है।

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना : किसानों को आधी कीमत पर मिलेंगे ट्रैक्टर_1420

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर व कृषि उपकरण खरीद सकता है। ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको सब्सिडी पर ट्रैक्टर योजना व अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में यह योजना अलग-अलग नाम से संचालित की जा रही है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर व कृषि उपकरण उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश शासन अन्य प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय है।

सब्सिडी ट्रैक्टर योजना की खास बातें:-

  • योजना सीमांत व छोटे किसानों के लिए शुरू की गई है।
  • इस योजना को देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से लागू किया गया है।
  • किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। साथ में सब्सिडी भी दी जाती है।
  • समय-समय पर योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन व ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए किसान को संबंधित विभाग की घोषणाओं पर विशेष नजर रखनी होगी।
  • सभी राज्यों द्वारा इन योजनाओं के लिए अलग-अलग विभाग जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वेबसाइट भी बनाई गई है।
  • किसान ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

सब्सिडी पर ट्रैक्टर योजना की सामान्य शर्तें:-

  • योजना का लाभ रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा।
  • इस योजना में रजिस्टर करने वाले किसान ने पिछले 7 साल में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो। 
  • एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है और महिला किसानों को इस स्कीम में प्राथमिकता दी जाती है। 
  • किसान के नाम पर जमीन होनी चाहिए और सभी डाक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। 
  • योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद यदि आपका आवेदन स्वीकार होता है तो आप अपनी पसंद का कोई भी ट्रैक्टर व कृषि उपकरण खरीद सकते हैं।
  • किसानो को उनकी श्रेणी के अनुसार  नया ट्रैक्टर व कृषि उपकरण खरीदने पर 20 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है।

सब्सिडी पर ट्रैक्टर व कृषि उपकरण योजना में आवेदन की प्रक्रिया:-

इस योजना में देश के सभी किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। हालांकि कई राज्यों में वर्ग विशेष को प्राथमिकता दी जाती है। इच्छुक लाभार्थी को अपने राज्य की योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। इन योजनाओं के तहत किसानों को नए ट्रैक्टर व कृषि उपकरण पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इन योजनाओं के अंतर्गत एक परिवार का एक ही किसान आवेदन कर सकता है। यह योजना देश के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी और किसानों को अपने खेतों में खेती करने में भी आसानी होगी। 

सब्सिडी पर ट्रैक्टर व कृषि उपकरण योजना के आवश्यक दस्तावेज:-

  1. किसान के पास अपने नाम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  2. आवेदक का आधार कार्ड
  3. ज़मीन के कागज़ात
  4. पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस
  5. बैंक अकाउंट पासबुक 
  6. मोबाइल नंबर
  7. पासपोर्ट साइज फोटो

सब्सिडी पर ट्रैक्टर व कृषि उपकरण योजना में ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन:-

देश के इच्छुक किसान जो इस योजना के तहत नए ट्रैक्टर व कृषि उपकरण खरीदने पर 20 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान भाई को कृषि विभाग या नज़दीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) में जाना होगा। जन सेवा केंद्र में जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमे पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता आदि भरनी होगी और फिर अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जन सेवा केंद्र में ही जमा करना होगा। कुछ राज्य में लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है  जिसकी पूरी जानकारी इस प्रकार है।



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