मिलेगी डीजल पर सब्सिडी-करें आवेदन


इसी कड़ी में बिहार सरकार की ओर से किसानों को फसलों की सिंचाई में सुविधा हो सके, इसके लिए डीजल पर अनुदान दिया जा रहा है ताकि किसानों को सस्ती दर पर डीजल उपलब्ध हो सके। बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत अभी तक एक लाख से अधिक किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है यानि अब तक राज्य के एक लाख से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित किए गए है।
अब शेष किसानों को भी इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए अभी आवेदन चल रहे हैं। जिन किसानों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, वे आवेदन करके इस योजना के तहत डीजल पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बता दें कि पहले एक एकड़ पर सिंचाई के लिए 600 रुपए की सब्सिडी एक सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देय था जिसे बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया है। यह अनुदान किसानों को आठ एकड़ तक की भूमि के लिए देय होगा। किसान डीजल अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि डीजल अनुदान योजना के तहत 29 जुलाई, 2022 से कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।

अब तक किसानों को दी गई कुल अनुदान राशि:
खरीफ 2022-23 के लिए किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत अभी बिहार राज्य के 3,20,812 किसानों ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन किया है। जिसमें पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक द्वारा अभी तक डीजल अनुदान के लिए प्राप्त 2,28,811 आवेदनों का सत्यापन किया गया है। जिसके अनुसार अभी राज्य के 1,11,225 किसानों को 15.13 करोड़ रुपए का डीजल अनुदान डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दिया गया है।
कितने किसानों ने किया आवेदन:
खरीफ 2022-23 के लिए किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत अभी बिहार राज्य के 3,20,812 किसानों ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन किया है। जिसमें पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक द्वारा अभी तक डीजल अनुदान के लिए प्राप्त 2,28,811 आवेदनों का सत्यापन किया गया है। जिसके अनुसार अभी राज्य के 1,11,225 किसानों को 15.13 करोड़ रुपए का डीजल अनुदान डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दिया गया है।
दिया जा रहा है अनुदान:
बिहार सरकार ने किसानों को डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर अनुदान 75 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। इस प्रकार किसानों को अब प्रति एकड़ सिंचाई के लिए 600 रुपए की जगह पर 750 रुपए की दर से अनुदान दिया जाएगा।
जो अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए ही देय होगा। जिसमें धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं खड़ी फसलों में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2,250 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा।
इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ:
योजना के तहत रैयत एवं गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसानों को डीजल अनुदान दिया जाएगा। ऐसे किसान जो दूसरे कि जमीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित/ सत्यापित करने के लिए सम्बंधित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। सत्यापित करते समय या ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।
केवल वैसे किसान ही इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। डीजल की खरीद कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जांच सम्बंधित कृषि समन्वयक द्वारा की जाएगी।
कहां करें आवेदन:
बिहार राज्य के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना जरूरी है। आवेदन में किसान को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं+बटाईदार) से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर इस योजना की अधिक जानकारी भी ले सकते हैं।
आवेदन के समय इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन:
डीजल अनुदान योजना के संंबंध में कृषि विभाग बिहार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, किसान को चाहिए कि आवेदन करने से पहले इन दिशा-निर्देशों को अवश्य पढ़ लें, ये दिशा-निर्देश इस प्रकार से हैं-
किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता/पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें।
डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक, रसीद पर किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा। रसीद 29-07-2022 से 30-10-2022 तक का हीं मान्य होगा। किसान आवेदन में आधार से जुड़े बैंक विवरणी ही डालें अन्यथा डीजल अनुदान की राशि अंतरित नहीं की जाएगी।
आवेदन में कृषक को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं+बटाईदार) से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम प्रविष्टि करेंगे तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
बटाईदार की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
स्वयं+बटाईदार की स्थिति में किसान स्वयं के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम और साथ ही साथ उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
किसान द्वारा दिए गए कुल पटवन का रकवा के अनुसार ही कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा।
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