राष्ट्रीय अवकाश

22 Dec 2020 | others
राष्ट्रीय अवकाश

भारत के श्रम कानून के अनुसार, तीन राष्ट्रीय अवकाशों के लिए नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान सहित अवकाश देना पड़ता है। यदि कर्मचारियों के लिए काम करना जरुरी है तो उन्हें उस दिन के अवकाश के स्थान पर किसी दूसरे दिन भुगतान सहित अवकाश दिया जाना चाहिए या उस अवकाश पर किये गए काम के लिए प्रीमियम दर का भुगतान करना चाहिए। राज्य संबंधी अवकाशों के लिए भुगतान और अवकाश से संबंधित कानून उन प्रदेशों के कानून के अधीन आते हैं। राज्य संबंधी अवकाशों के लिए भुगतान पर व्यक्तिगत रोजगार अनुबंधों का भी प्रभाव पड़ सकता है।

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